Prabhat Chingari
उत्तराखंड

हाई कोर्ट ने प्रदेश में लोकायुक्त को नियुक्ति करने के आदेश दिए …

देहरादून :-  हाई कोर्ट ने सरकार को प्रदेश में 8 हफ्ते में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं… कोर्ट ने आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए नियुक्ति तक लोकायुक्त कार्यालय में खर्च पर रोक लगा दी है मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने के लिए कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अभी तक क्या किया और संस्थान जब से बना है तब से 31 मार्च 2023 तक इस पर कितना खर्च हुआ साथ ही कोर्ट ने इस पर वर्ष का विवरण मांगा था जिसमें सरकार की ओर से बताया गया कि 2010 और 11 से अब तक संस्था को आवंटित 36 करोड़ रूपये में से करीब 30 करोड़ रुपये खर्च हो चुके और इस वर्ष भी दो करोड़ 44 लाख रुपये का आवंटन किया गया है अब वही 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम का बयान सामने आया है, सीएम धामी का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और लोकायुक्त के गठन का मामला विधानसभा में प्रवर समिति के अधीन है, विधानसभा जैसा भी निर्णय लेगी सरकार उस पर फैसला लेगी, सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है भ्रष्टाचार को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी

 

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