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नए संसद भवन की लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश, जानिए बिल पास होने से क्या क्या बदल जाएगा

नारी शक्ति वंदन विधेयक’ संसद में पेश, 33 फीसदी सीटें आरक्षित,
‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ संसद में पेश हुआ। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया पेश विधेयक के पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया।
महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें होंगी आरक्षित

विधेयक पेश करते हुए कानून मंत्री ने कहा कि यह विधेयक महिला सशक्तिकरण करेगा। संविधान के अनुच्छेद 239ए में संशोधन करके महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। अनुच्छेद 330ए के तहत सदन में एससी / एसटी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।
महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी

कानून मंत्री ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी। इसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण का एलान किया गया। बताया गया है कि लोकसभा में अब महिलाओं के लिए 181 सीटें आरक्षित होंगी।

1996 और 2010

महिला आरक्षण में रोटेशन के आधार पर एक तिहाई सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकता है। बता दें कि साल 1996 से महिलाओं को संसद में आरक्षण देने की मांग की जा रही है लेकिन अभी तक ये प्रयास सफल नहीं हो सके हैं। साल 2010 में यूपीए सरकार में भी महिला आरक्षण विधेयक संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में पेश किया गया था।

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