14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर
मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 12,543 हुई
करीब 19 लाख मतदाताओं की प्रविष्टियों में मिली विसंगतियां, जारी होंगे नोटिस
देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के प्रथम चरण के पूरा होने के बाद उत्तराखंड की ड्राफ्ट मतदाता सूची मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को प्रकाशित कर दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशन में जारी इस प्रक्रिया की जानकारी अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।
उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। आयोग ने 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक फॉर्म-6, 7 और 8 के माध्यम से दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया है। इनके निस्तारण के बाद 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
डॉ. जोगदंडे ने बताया कि प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या 11,733 से बढ़ाकर 12,543 कर दी गई है। वहीं ड्राफ्ट सूची में शामिल लगभग 19 लाख मतदाताओं की प्रविष्टियों में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाई गई हैं। ऐसे मामलों में संबंधित ईआरओ और एईआरओ द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे तथा न्याय पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाकर सुनवाई की जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में तहसील, नगर निगम, नगर पंचायत एवं वार्ड स्तर पर भी शिविर आयोजित होंगे।
उन्होंने बताया कि जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी मतदाता सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर ऑफलाइन माध्यम से संबंधित बीएलओ अथवा ऑनलाइन ईसीआईनेट ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म-7 से नाम हटाने और फॉर्म-8 से नाम में संशोधन कराया जा सकता है। वर्तमान में फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ घोषणा पत्र (एनेक्सर-4) संलग्न करना अनिवार्य किया गया है।
निर्वाचन आयोग ने पहचान एवं पात्रता के लिए 12 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया है, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन पत्र तथा आयोग के निर्देशों के अनुरूप आधार संबंधी दस्तावेज शामिल हैं।









