14 जुलाई से शुरू हुई दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया, डीएम डॉ. आशीष चौहान ने नागरिकों से नाम सत्यापित करने की अपील की
देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड के निर्देशानुसार जनपद देहरादून में फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 14 जुलाई को कर दिया गया है। इसके साथ ही 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, संशोधन अथवा अन्य सुधार के लिए संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारी, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी एवं बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और Voter Helpline App के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि नए मतदाता बनने के लिए प्रपत्र-6, मृतक, स्थानांतरित अथवा अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने के लिए प्रपत्र-7 तथा नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए प्रपत्र-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
डीएम ने जनपदवासियों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है या किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक है, तो निर्धारित अवधि में आवेदन कर उसका निस्तारण सुनिश्चित कराएं।
डॉ. चौहान ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आम नागरिकों से भी मतदाता सूची को त्रुटिरहित और शुद्ध बनाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विशेष अभियान के दौरान व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर युवाओं एवं नए मतदाताओं का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए तथा प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए।









