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दरोगा–कांस्टेबल भर्ती के लिए एकीकृत नियमावली लागू, आयु सीमा में बड़ा बदलाव

By: Naveen Joshi

On: Friday, September 12, 2025 9:58 AM

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देहरादून, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में दरोगा और कांस्टेबल भर्तियों के लिए एकीकृत नियमावली लागू कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर तैयार इस नई व्यवस्था के तहत विभिन्न विभागों में वर्दीधारी उप निरीक्षक एवं सिपाहियों की भर्तियां अब एक ही परीक्षा के माध्यम से की जाएंगी।

अभी तक इन पदों की भर्ती अलग-अलग परीक्षाओं से होती थी, लेकिन अब एकीकृत नियमावली लागू होने से युवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। दरोगा भर्ती (उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, उप कारापाल, वन दरोगा, आबकारी उप निरीक्षक, युवा कल्याण अधिकारी आदि) – अब एक ही परीक्षा से चयन। कांस्टेबल भर्ती (पुलिस कांस्टेबल, पीएसी, आईआरबी, अग्निशामक, बंदीरक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, सचिवालय व विधानसभा रक्षक) – अब एक ही परीक्षा से चयन।आयु सीमा में बड़ा बदलाव: दरोगा भर्ती: पहले 18–28 वर्ष, अब 21–35 वर्ष। कांस्टेबल भर्ती: पहले 18–22 वर्ष, अब 18–25 वर्ष। सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य के युवाओं को अधिक अवसर मिलेंगे और भर्ती प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनेगी। साथ ही, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

“नई नियमावलियां युवाओं को निष्पक्ष और समान अवसर प्रदान करेंगी। यह राज्य की सुरक्षा, सेवा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य, दोनों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।”

 

 

 

 

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