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300 ग्राम प्रतिबंधित कीड़ा जड़ी के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार,

By: Naveen Joshi

On: Thursday, June 26, 2025 10:38 PM

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*कर्णप्रयाग पुलिस ने 300 ग्राम प्रतिबंधित कीड़ा जड़ी के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार, टाटा सूमो वाहन से बरामद हुई लाखों की यारसागंबू*
चमोली ( प्रदीप लखेड़ा )
जिले में अवैध वन उपज की तस्करी पर प्रभावी रोकथाम लगाने के लिए एसपी चमोली सर्वेश पंवार महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली कर्णप्रयाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की एक विशेष टीम ने गौचर चौकी के समीप बैरियर पर चेकिंग के दौरान एक टाटा सूमो वाहन से 300 ग्राम प्रतिबंधित ‘कीड़ा जड़ी’ (यारसागंबू) बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक चमोली ने जिले में अवैध वन संपदा की तस्करी रोकने और इसमें संलिप्त व्यक्तियों की धरपकड़ हेतु सभी थाना प्रभारियों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में, वन्य उपज की तस्करी में संलिप्तता की सूचनाओं पर कार्यवाही हेतु गठित विशेष पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गौचर चौकी स्थित बैरियर पर वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान टाटा सूमो वाहन संख्या UK 05 TA 2125 को रोककर उसकी तलाशी ली गई। वाहन में सवार चालक सहित दो व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से कुल 300 ग्राम प्रतिबंधित कीड़ा जड़ी बरामद हुई।
कीड़ा जड़ी एक प्रतिबंधित श्रेणी की वन उपज है और इसे अपने कब्जे में रखने या इसका व्यापार करने के लिए वैध लाइसेंस/प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होती है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा इस प्रतिबंधित वन उपज को अपने कब्जे में रखने से संबंधित कोई वैध लाइसेंस या प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। बरामद की गई 300 ग्राम प्रतिबंधित कीड़ा जड़ी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब ₹3,00,000 बताई जा रही है।
अभियुक्तों की पहचान रणजीत सिंह राणा पुत्र राय सिंह राणा (उम्र करीब 47 वर्ष) निवासी ग्राम सुभाई, कोतवाली जोशीमठ, जनपद चमोली और सयन सिंह पुत्र गोविन्द सिंह (उम्र 38 वर्ष) निवासी ग्राम सुभाई, कोतवाली जोशीमठ जनपद चमोली के रूप हुई है। तलाशी के दौरान रणजीत सिंह से 200 ग्राम तथा सयन सिंह से 100 ग्राम कीड़ा जड़ी बरामद हुई।
इस संबंध में कोतवाली कर्णप्रयाग पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध मु0अ0सं0-24/2025 धारा 26(छ), 41 और 42 भारतीय वन अधिनियम व धारा 3/28 उत्तराखंड ईमारती लकड़ी व वन उपज अधि. नियमावली 2012 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कर्णप्रयाग के समक्ष पेश किया जा रहा है।

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