देहरादून। राजधानी में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दून पुलिस ने नकली होलोग्राम और स्टीकर लगाकर शराब बेचने के कथित नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से विभिन्न ब्रांड की 87 बोतलें अंग्रेजी शराब, उत्तराखंड एक्साइज के 540 स्टीकर तथा 1048 रेपर, स्टीकर, ढक्कन, सीलिंग, खाली बोतलें और पैकिंग संबंधी अन्य सामग्री बरामद की गई है। शराब की तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो वाहन को भी पुलिस ने सीज कर दिया है।
पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों और शराब की तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 29 अक्टूबर 2026 को कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर मातावाला बाग, सहारनपुर रोड की ओर से आ रहे एक संदिग्ध बोलेरो वाहन को रोककर तलाशी ली। वाहन संख्या यूके-07-एफबी-3706 में सवार पांच व्यक्तियों के कब्जे से सात पेटी से अधिक अंग्रेजी शराब बरामद हुई। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब एक लाख रुपये बताई गई है।
नकली स्टीकर लगाकर महंगे दामों पर बेचने की थी तैयारी
प्रारंभिक जांच में शराब की बोतलों पर रक्षा कर्मियों के लिए बिक्री संबंधी लेबल और अन्य सामग्री मिलने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों पर शराब की बोतलों पर डिफेंस और उत्तराखंड के नकली होलोग्राम व स्टीकर लगाकर उन्हें महंगे दामों पर बेचने की तैयारी करने का आरोप है। मौके से विभिन्न ब्रांडों के रेपर, स्टीकर, ढक्कन, सीलिंग और खाली शराब की बोतलें भी बरामद की गई हैं।
करनाल से खरीदकर लाए थे शराब
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि वे हरियाणा के करनाल से सस्ते दामों पर शराब खरीदकर लाए थे। इसके बाद बोतलों पर नकली होलोग्राम और स्टीकर लगाकर अधिक कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाने की योजना थी। पुलिस अब शराब की आपूर्ति के स्रोत, नकली पैकिंग सामग्री उपलब्ध कराने वालों और इस कारोबार से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है।
ये पांच आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने पंकज कुमार गोयल (46), निवासी पल्लवपुरम फेज-द्वितीय, मेरठ; प्रवीण (47), निवासी बद्रीपुर, नेहरू कॉलोनी, देहरादून; मनीष अरोड़ा (44), निवासी मन्नूगंज, कोतवाली नगर, देहरादून; प्रतीक (24) और विनोद (37), निवासी कंकरखेड़ा, मेरठ को गिरफ्तार किया है।
आबकारी अधिनियम और बीएनएस के तहत मुकदमा
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोतवाली नगर में आबकारी अधिनियम की धारा 60/63/72 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 349/350 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस बरामद सामग्री की जांच कर रही है और अवैध शराब कारोबार से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।













