देहरादून। उत्तराखंड शासन के निर्देशों के अनुपालन में देहरादून प्रशासन ने विवाह समारोहों के लिए गैस सिलेंडर आवंटन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि अब शादी-विवाह आयोजनों के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक गैस सिलेंडर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों का पालन करना अनिवार्य होगा।
प्रशासन द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवेदन प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। इच्छुक आवेदकों को ₹10 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना होगा, जिसमें गैस के उपयोग की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही विवाह समारोह का निमंत्रण पत्र (शादी कार्ड) और आवेदनकर्ता का आधार कार्ड भी संलग्न करना अनिवार्य किया गया है। आवेदन समारोह की तिथि से कम से कम 10 से 12 दिन पूर्व करना होगा।
आवेदन की सुविधा के लिए नगर क्षेत्र के लोग जिला पूर्ति कार्यालय में तथा अन्य तहसीलों के निवासी अपने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन के अनुसार अब तक जिले में 75 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर कार्रवाई करते हुए सिलेंडर आवंटन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
छोटे उपभोक्ताओं के लिए विशेष व्यवस्था
आमजन को राहत देने के लिए प्रशासन ने गैस एजेंसियों को 5 किलोग्राम के छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे छोटे दुकानदारों, विद्यार्थियों और श्रमिकों को सुविधा मिल सके। साथ ही एजेंसियों को कुल स्टॉक का 10 प्रतिशत हिस्सा इस अस्थायी व्यवस्था के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कालाबाजारी पर सख्ती
एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए जिलाधिकारी की क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल ही में नगर निगम क्षेत्र में छापेमारी के दौरान चार घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जो व्यावसायिक उपयोग में लाए जा रहे थे। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हेल्पलाइन जारी
गैस आपूर्ति से संबंधित किसी भी समस्या या शिकायत के लिए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं—1077, 0135-2626066, 0135-2726066। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
