Prabhat Chingari
अपराध

बिना आधिकारिक पुष्टि व सुबूतों के न प्रकाशित करें ISBT गैंगरेप मामले से संबंधित खबरें, होगी कड़ी कार्रवाई

देहरादून पुलिस की चेतावनी : प्रिंट मीडिया व न्यूज़ पोर्टल में आईएसबीटी क्षेत्र में नाबालिक बालिका के साथ हुई दुष्कर्म की दुखद घटना में पुलिस द्वारा घटना में शामिल सभी पांचो अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, घटना के संबंध में थाना पटेल नगर पर पोक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत है, जिसमें पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। घटना के संबंध में कुछ इलेक्ट्रॉनिक/ प्रिंट मीडिया तथा पोर्टलो द्वारा बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के खबरों को प्रकाशित/प्रसारित किया जा रहा है, उक्त संबंध में अवगत कराना है की घटना के संबंध पुलिस द्वारा जो ऑफिशल प्रेस नोट जारी किया जाए उसे ही अधिकृत समझा जाए,और प्रकाशित किया जाय, इसके अतिरिक्त घटना से संबंधित किसी भी खबर को यदि कोई बिना किसी आधिकारिक जानकारी/ पुष्टि के प्रसारित अथवा प्रकाशित करता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की होगी ।

*लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO) ACT की धारा 23-मीडिया के लिए प्रक्रिया के अंतर्गत अभिलिखित है- कोई व्यक्ति ,किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधित सुविधाओं से, कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना, किसी बालक के संबंध में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसकी ख्याति का हनन या उसकी निजता का अतिलंघन होना प्रभावित होता हो ।*

घटना के संबंध में बिना किसी अधिप्रमाणित सूचना के कोई खबर प्रकाशित या प्रसारित करता है तो पोक्सो एक्ट की धारा 23 के अनुसार अपराध कारित पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

Related posts

चमोली में बृहद सत्यापन अभियान: सुरक्षा के प्रति सजगता*

prabhatchingari

यू सी सी पर आम जन को जागरूक करने युवा उतरे मैदान में

prabhatchingari

चमोली पुलिस का डोर टू डोर सत्यापन अभियान, बिना वेरिफिकेशन वालों पर कसी नकेल 

cradmin

चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त को दून में गिरफ्तार…

cradmin

बिछड़ों को अपनों से मिलाकर दून पुलिस ने बिखेरी मायूस चेहरों पर मुस्कान

cradmin

पैरोल जंप कर वर्षों से फरार अभियुक्त दून पुलिस की गिरफ्त में

cradmin

Leave a Comment