देहरादून। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होने की ओर एक और कदम बढ़ गया है। विशेषज्ञ समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट सौंप दिया है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में समिति ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री को यह ड्राफ्ट सौंपा, जिसे शनिवार को कैबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इस ड्राफ्ट को पांच फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
जानिए विधेयक के प्रमुख बिंदु
तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा ।
तलाक के बाद भरण पोषण का नियम एक होगा ।
गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा ।
संपत्ति बटवारे में लड़की का समान हक सभी धर्मों में लागू होगा ।
अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा ।
सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी ।
लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा ।
प्रदेश की जनजातियां इस कानून से बाहर होंगी ।
एक पति पत्नी का नियम सब पर लागू होगा, बहुपत्नी प्रथा होगी समाप्त।