Prabhat Chingari
उत्तराखंड

मसूरी स्मोकिंग-फ्री टूरिस्ट जोन, प्रशासन हुआ सख्त जागरूकता अभियान जारी…

देहरादून/मसूरी
मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन एक स्थानीय होटल में किया गया।

मसूरी को पूर्व में ही “स्मोकिंग-फ्री टूरिस्ट डेस्टिनेशन” घोषित किया जा चुका है जिसको धरातल पर उतारने के लिये स्वास्थ्य विभाग की कार्य योजना तैयार कर चुकी है जिसको लेकर आगामी 5 जून को जिलाधिकारी के अध्यक्षता में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के साथ मसूरी में अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिये कार्य योजना बनाई जानी है। उसके उपरांत मसूरी क्षेत्र में कोटपा को सख्ती से लागू करने के साथ उसको उल्लंघन करने वालो पर कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग की जिला सलाहकार अर्चना उनियाल द्वारा जानकारी दी है कि हमारी टीम शहर के बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैंड, स्कूलों और पर्यटक स्थलों पर जाकर लोगों को कोटपा 2003 की धाराओं की जानकारी उपलब्ध करा रही है। धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषिद्ध होने की जानकारी भी दी गई जिसके अंतर्गत धारा 6(इ) में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना व शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर बिक्री को अपराध बताया गया है। धूम्रपान करते पकड़े जाने पर ₹200 से ₹500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों का पंजीकरण और निगरानी की जाएगी।

मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा कि कानून को सफल बनाने में जनता का सहयोग सबसे जरूरी है। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करता दिखाई दे, तो नागरिक उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। हर वह दुकानदार जो तंबाकू के उत्पाद बेचता है उनकी दुकान पर चेतावनी वाला बोर्ड लगाना भी अनिवार्य है।

आइए जानते हैं कोटपा अधिनियम आखिर है क्या?

*कोटपा अधिनियम के मुख्य प्रावधान..*

👉सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध…

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध है और उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

👉तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध…

तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध है।

👉नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित…

18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना गैरकानूनी है।

शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 👉👉तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध….

शिक्षा संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है।

👉तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर स्वास्थ्य चेतावनी…

तंबाकू उत्पादों के पैकेज पर स्वास्थ्य चेतावनियों को प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

👉तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर चेतावनी बोर्ड….

तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों को एक बोर्ड लगाना होता है जिसमें तंबाकू के सेवन से कैंसर होने की जानकारी दी जाती है।

👉तंबाकू उत्पादों की बिक्री का विनियमन..

तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित किया जाता है।

👉कोटपा अधिनियम का उद्देश्य…

सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना,तंबाकू की खपत को कम करना,नाबालिगों को तंबाकू के उपयोग से बचाना

👉धूम्रपान न करने वालों को तंबाकू के धुएं से बचाना..

कोटपा अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और तंबाकू की खपत को कम करने में मदद करता है।

बताते चलें कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (यूसीएल) के अध्ययन के अनुसार, एक सिगरेट पीने से पुरुषों के जीवन से औसतन 17 मिनट और महिलाओं के जीवन से 22 मिनट कम हो जाते हैं। यह आंकड़े पिछले अनुमानों से कहीं अधिक हैं, जिसमें एक सिगरेट से जीवन के 11 मिनट कम होने की बात कही गई थी।

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