देहरादून।
“सड़क सुरक्षा–जीवन रक्षा” के मूल मंत्र को साकार करते हुए दून पुलिस ने यातायात नियमों के गंभीर उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर कोतवाली डोईवाला क्षेत्र में तेज़ गति व रॉन्ग साइड ड्राइविंग के मामले में बीएनएस की धारा 281 के तहत राज्य का पहला अभियोग दर्ज किया गया है।
दिनांक 09 जनवरी 2026 को लालतप्पड़ चौकी गेट के पास चेकिंग के दौरान टाटा टियागो वाहन (यूके-14-डी-0945) को अत्यंत तेज़ गति में विपरीत दिशा से आते हुए रोका गया। वाहन चालक विशाल पुत्र सुखविंदर, निवासी ज्वालापुर, हरिद्वार द्वारा खतरनाक ढंग से वाहन चलाकर आमजन के जीवन को खतरे में डाला गया। पुलिस ने वाहन को मौके पर सीज करते हुए अभियोग पंजीकृत किया।
दून पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब यातायात नियमों के गंभीर उल्लंघन पर केवल चालान नहीं, बल्कि सीधे अभियोग दर्ज किए जाएंगे। पुलिस ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।
