*चमोली के युवक पर पंजाब में अमानवीय अत्याचार, वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, तबेला संचालकों पर मुकदमा दर्ज*
चमोली ( प्रदीप लखेड़ा )
पंजाब के तरनतारन जिले में अमानवीय यातना और बंधुआ मजदूरी का शिकार हुए चमोली के कौब गांव निवासी राजेश कुमार के मामले में त्वरित कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद, जिसमें राजेश ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का खुलासा किया था, उत्तराखंड और पंजाब पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
बुधवार को सोशल मीडिया पर चमोली जनपद के कौब गांव निवासी राजेश का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में राजेश पंजाब की एक सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहा था। उसने बताया कि वह सालों से एक तबेले में काम कर रहा है, जहाँ मालिक द्वारा उसका उत्पीड़न किया जा रहा है और उसे अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया है। राजेश ने यह भी बताया कि उसका घर चमोली के कौब गांव में है।
वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी चमोली श्री संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक श्री सर्वेश पंवार ने तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। एसपी चमोली ने राजेश के परिजनों से संपर्क कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
इसके बाद एसपी चमोली ने पंजाब के तरनतारन जनपद के पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और राजेश की हर संभव मदद सुनिश्चित करने की बात कही। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश कुमार पर अमानवीय अत्याचार और उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन श्रम करवाए जाने के संबंध में राजेश्वरी पत्नी पलविंदर सिंह निवासी दयाल, तहसील बलाचौर, जिला होशियारपुर (उम्र 27 वर्ष) की तहरीर पर थाना गोइंदवाल साहिब में मुकदमा अपराध संख्या 319/2025 धारा 146 बीएनएस और बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 16 के तहत पंजीकृत किया गया है।
इस मामले में तबेला संचालकों मिया गुज्जर, मसकीन गुज्जर और दीन गुज्जर, जो सभी मासूम अली के बेटे और दीनेवाल गोइंदवाल साहिब, जिला तरनतारन के निवासी हैं, को आरोपी बनाया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और राजेश को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत है।
