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मन्दिर में मूर्तियों को खंडित करने और घर पर पथराव कर जान से मारने की धमकी देने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार

*मन्दिर में मूर्तियों को खंडित करने और घर पर पथराव कर जान से मारने की धमकी देने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार*
चमोली ( प्रदीप लखेड़ा )
कोतवाली कर्णप्रयाग पर श्री परमेश्वर दास पुत्र स्व0 हुकुमचंद निवासी गंगा मंदिर संगम तट कर्णप्रयाग ने एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि कर्णप्रयाग संगम घाट स्थित गंगा मंदिर परिसर में स्थापित नंदी महाराज एवं भगवान शिव की मूर्ति को चन्दन उर्फ प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 हुकुम चंद निवासी गांधीनगर कोतवाली कर्णप्रयाग उम्र 32 वर्ष के द्वारा आज प्रातः लगभग 06:30 बजे तोड़कर क्षतिग्रस्त व खंडित कर दिया गया है। वादी ने यह भी बताया कि अभियुक्त चंदन द्वारा पूर्व में भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। जिससे आम जनमानस में अभियुक्त के विरुद्ध गहरा रोष व्याप्त है और वे भी अभियुक्त के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही चहाते है।
इसी के साथ मनोज कुमार पुत्र मोहन लाल निवासी गांघी नगर कर्णप्रयाग ने भी कोतवाली कर्णप्रयाग पर लिखित प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई कि चंदन उपरोक्त द्वारा बीती रात्रि लगभग 10.00 बजे मनोज कुमार के घर व उनकी गाडी वाहन संख्या UK07TA5280 (टाटा सूमो) पर पत्थर फेंके गए जिससे उनके वाहन के दरवाजे के शीशे टूट गए है, उन्होने कहा कि अभियुक्त ने उनके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे उनके परिवार को चंदन उपरोक्त से खतरा बना हुआ है। मनोज कुमार ने यह भी बताया की अभियुक्त काफी आक्रोशित और बात-बात पर झगडने के लिए तैयार रहता है।
अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो पोक्सो एक्ट में दिल्ली की तिहाड जेल में 04 साल की सजा काट चुका है। पुलिस अधीक्षक चमोली श्री सर्वेश पंवार द्वारा उक्त मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध तत्काल अभियोग पंजीकृत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दोनों प्रकरण में कोतवाली कर्णप्रयाग पर 1-मु0अ0सं0-21/2025, धारा-196/298/299 बी0एन0एस0 एवं 2-मु0अ0सं0-22/2025, धारा-130/324(4)/351(3)/352 बीएनएस के तहत अलग-अलग अभियोग पंजीकृत किए गए।
गिरफ्तारी के दौरान भी अभियुक्त उपरोक्त पुलिस पर आक्रोशित होकर विवाद करने लगा, जिसे पुलिस कर्मियों द्वारा बमुश्किल काबू कर कोतवाली कर्णप्रयाग लाया गया। जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
अभियुक्त के विरूद्ध वर्ष 2019 में भी धारा-354 भादवि व पोक्सो एक्ट में थाना शालीमार बाघ नई दिल्ली में अभियोग पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त दिनांक 26-03-2025 कोतवाली कर्णप्रयाग में धारा 170/126/135 BNSS के तहत कार्यवाही की गयी थी।

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